कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों में मास्क जरूरी, यह नियम भी अनिवार्य

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कोरोना के बढ़ते केसों के बाद निजी स्कूलों में मास्क व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी। निजी स्कूलों के सबसे बड़े संगठन प्रिंसिपल प्रोगेसिव स्कूल्स एसोसिएशन (पीपीएसए) ने स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन जारी की है।

राजधानी में पिछले कुछ समय से कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। पीपीएसए के पदाधिकारियों की बैठक में ये तय किया गया कि सभी स्कूलों को कोरोना को लेकर सतर्कता अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद कोरोना को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सेनेटाइजर सहित तमाम निर्देश दिए हैं।

स्कूली छात्रों के लिए ये नियम भी होंगे जरूरी

बच्चे हाथ धोकर या सेनेटाइज करने के बाद ही ही स्कूल में लंच करें। खेलकूद आदि में दर्शक बने बच्चे मास्क जरूर पहनें। सभी बच्चों को जेब या बैग में रुमाल रखना होगा, ताकि खांसते या छींकते वक्त उसका इस्तेमाल हो। बस या वैन में भी बच्चों को ठूंसकर ना भरा जाए। शिक्षकों व कर्मचारियेां के बीमार होने पर बच्चों के पास ना भेजा जाए।

पीपीएसए अध्यक्ष डा. प्रेम कश्यप ने कहा कि सभी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग,मास्क व सेनेटाइजन आदि अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा अभिभावकों को भी ये गाइडलाइन भेजी गई है। ताकि वे भी सतर्क रहें और अपने बच्चों को मास्क सेनेटाजर आदि दें। जुकाम बुखार में बच्चों को घर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभिभावक भी इसका ध्यान रखें। कोरोना को लेकर अभी से सतर्कता जरूरी है।

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